credit and debit ka new rule:1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा। आरबीआई ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अब आप पहले की तरह भुगतान नहीं कर पाएंगे।
और देखे
- Video: आम्रपाली का डांस देख दीवाने हुए निरहुआ, इशारों से जीता एक्ट्रेस का दिल
- UP Board Result 2022: यहां से अपना टॉपर लिस्ट देखें
- Shilpi Raj Viral Video Download Link 2022: शिल्पी राज के वायरल वीडियो Download करे – Very Useful
- Agnipath Scheme Protest: बवाल के बीच राजनाथ सिंह ने छात्रों से क्या कहा? | Agniveer | Rajnath
HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)।ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे इसके लिए आरबीआई लगातार नियमों में बदलाव करता रहता है। इसे देखते हुए अगले महीने से देश में एक अहम नियम बदलने वाला है।
अगले महीने 1 जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक अब कस्टमर कार्ड की जानकारी नहीं बचा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि व्यवसायों और अन्य संस्थाओं जो इस तरह के किसी भी डेटा को संग्रहीत करते हैं, उन्हें जानकारी को हटाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जुलाई 2022 से कार्ड ट्रांजैक्शन का टोकनाइजेशन शुरू होने जा रहा है।
एक सुरक्षित या टोकन कार्ड एक सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि लेनदेन करने के लिए वास्तविक कार्ड जानकारी व्यापारियों के साथ साझा नहीं की जाएगी।
कार्ड टोकनाइज करने का तरीका जानिये (How to tokenize card)
- इसके लिए सबसे पहले कोई सामान खरीदने, बिल का Payment करने या खाना ऑर्डर करने के लिए अपनी पसंदीदा वेबसाइट पर जाएं और लेनदेन करें।
- चेक आउट पेज में, बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड (bank credit or debit card) का चयन करें और CVV डालें।
- अपना कार्ड सुरक्षित करें या ‘RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्ड ससेव करें’ बॉक्स पर ठीक के निशान पर क्लीक करें।
- अब अपने registered mobile number पर प्राप्त हुए ओटीपी (OTP) को दर्ज करें।
- इस तरह आपके कार्ड की जानकारी सुरक्षित रहेगी।
आपके पास होगा कार्ड सेव न करने का विकल्प
टोकनाइजेशन आपके कार्ड विवरण को टोकन के साथ बदलने के लिए कहा जाता है। यह कार्ड कार्ड के संयोजन के लिए अद्वितीय है। हालांकि कार्ड को सुरक्षित करने के लिए कार्ड टोकन की सलाह दी जाती है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, एक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ नहीं लेने का विकल्प भी चुन सकता है। केंद्रीय बैंक (RBI) ने पिछले साल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टोकनीकरण दिशानिर्देश जारी किए थे। इससे बैंक ग्राहकों को फायदा होगा।